मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शर्तों के साथ जमानत दे दी है. जबकि कर्नल प्रसाद पुरोहित को जमानत याचिका खारिज कर दी है.
कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को अपना पासपोर्ट एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है. साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो जांच एजेंसियों को सहयोग दें और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें. उन्हें ट्रायल कोर्ट की पेशी में मौजूद रहने की शर्त के साथ जमानत मिली है.
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