नई दिल्ली:--
देश में गर्भपात के कानून की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दोनों सरकारों को इस नोटिस का जवाब शु्क्रवार तक देना होगा।
आपको बता दें 24 महीने की गर्भवती महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कानून को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता महिला ने गर्भपात कराने की मांग की है। महिला का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण सामान्य नहीं है और उसके मानसिक विकारों के साथ जन्म लेने की आशंका है। लेकिन वर्तमान कानून गर्भपात की अनुमति नहीं देता।दरअसल, देश में गर्भपात कानून के तहत 20 हफ्ते तक के ही गर्भपात की इजाजत है।
देश में गर्भपात के कानून की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दोनों सरकारों को इस नोटिस का जवाब शु्क्रवार तक देना होगा।
आपको बता दें 24 महीने की गर्भवती महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कानून को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता महिला ने गर्भपात कराने की मांग की है। महिला का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण सामान्य नहीं है और उसके मानसिक विकारों के साथ जन्म लेने की आशंका है। लेकिन वर्तमान कानून गर्भपात की अनुमति नहीं देता।दरअसल, देश में गर्भपात कानून के तहत 20 हफ्ते तक के ही गर्भपात की इजाजत है।
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