नई
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के पैरोल बढ़ाने से
इंकार कर दिया है। उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश दिया गया है।
शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि अगर आप सुनवाई चाहते हैं तो जेल जाना होगा।
हमें मत बताइए क्या करना है। हालांकि, सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने न्यायालय
से उनकी पैरोल रद्द करने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में 300 करोड़ जमा कराने की शर्त पर उनकी पैरोल 23 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। सहारा की मां का निधन हो गया था जिसके बाद 6 मई में वह तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
सहारा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जब मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है तो न्यायाधीश काफी नाराज़ हो गए। यह केस 2012 से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा समूह को ऑर्डर दिया था कि उसे जल्द से जल्द अपने 3 करोड़ निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे।
बता दें कि पिछली सुनवाई में 300 करोड़ जमा कराने की शर्त पर उनकी पैरोल 23 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। सहारा की मां का निधन हो गया था जिसके बाद 6 मई में वह तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
सहारा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जब मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है तो न्यायाधीश काफी नाराज़ हो गए। यह केस 2012 से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा समूह को ऑर्डर दिया था कि उसे जल्द से जल्द अपने 3 करोड़ निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे।
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